भारत उत्तरप्रदेश कि खिरी जिल्ला के तिकुनिया में हुए किसान आन्दोलन के नरसंहार काण्ड से सम्वन्धित आरोपीत आशीष मिश्राको सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली घर पे मनाने कि इजाजत दी है ।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आरोपित आशीष मिश्रा से कहा है कि वह दीवाली की छुट्टी के अवसर पर अपने घर मे रहे । सुप्रीम कोर्ट ने यह भि कहाँ है कि वह घर पर रहते समय कोइ और कैसे भी राजनीतिक लोगों या समर्थकों के साथ न मिले और 22 अक्टूबर की शाम तक लखीमपुर से वापस दल्ली लौट जाए ।
9 अक्टूबर गुरुबार को हुई सुनवाई के दौरान यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उन्होंने लखीमपुर खीरी (तिकुनियांकांड) के 1 गवाह की शिकायत पर एफआईआर लिखी है । गवाह ने केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और उसके पिता पुर्व गृह राज्य मन्त्री अजय मिश्रा टेनी पर धमकाने के लिए लोग भेजने का आरोप लगाया है ।
कोर्ट ने सुनुवाई के दौरान कहा कि यह मामले में आगे की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करें । सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने आशीष मिश्रा को भी कुछ रियायत दी है । कोर्ट ने अपने आदेश पर लखीमपुर से बाहर रह रहे आशीष को 20 अक्टूबर को दीवाली पर घर जाने की अनुमति दी । कोर्ट ने कहा कि वह इस दौरान घर पर रहे । राजनीतिक लोगों या समर्थकों से न मिले. 22 अक्टूबर की शाम लखीमपुर से लौट जाए ।
स्मरण रहे, खिरी जिला तहसिल निघासन, ग्रामपञ्चायत बनविरपुर के स्थाई निवासी आशीष मिश्रा पुर्व गृह राज्यमन्त्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र है । तिकुनिया किसान आन्दोलन कि नरसंहार के मुख्य आरोपी अजय मिश्रा टेनी के दुसरे पुत्र जेल मे है । यह केस चलरहा है, इसका फैसला अभितक नहि हुई है ।